Skip to main content

REEWA की मांग : कोम्यूटेड पेंशन राशि 33.33% से बढ़ाकर केन्द्र के समान 40% करें

RNE Bikaner.

राजस्थान ऐज्यूकेशन एम्पलोई वैलफेयर एसोसियेशन (REEWA) ने राज्य कर्मचारियों को सेवा निवृति के समय कोम्यूटेड पेंशन राशि को 33.33 प्रतिशत से बढ़ाकर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान 40 प्रतिशत करने की मांग की। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप जोशी ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री एवं निदेशक, पेंशन विभाग को इस संबंध में पत्र लिखा है।

कर्मचारी नेता प्रदीप जोशी ने पत्र में कहा है कि वर्तमान में, राजस्थान सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कम्यूटेड पेंशन के रूप में बेसिक पेंशन का केवल 33.33% (बेसिक पेंशन का 1/3 भाग) हिस्सा ही प्राप्त होता है, जबकि ’भारत सरकार के कर्मचारियों’ को यह लाभ बेसिक पेंशन का 40% प्राप्त होता है। यह अंतर सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य के कर्मचारियों को आर्थिक रूप से कमजोर करता है।

जोशी की चिट्ठी में ये मांग :

1. राजस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कम्यूटेड पेंशन की राशि को वर्तमान 33.33% से बढ़ाकर 40% किया जाए, जो केंद्र सरकार के समकक्ष होगा।

2. इस संशोधन से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एकमुश्त राशि के रूप में अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी, जो उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् की आवश्यकताओं (जैसे – चिकित्सा, ऋण चुकाना, निवेष, परिवार की जरूरतें आदि) को पूरा करने में सहायक होगी।

3. यह कदम राजस्थान के कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार सुनिश्चित करेगा और उनके मनोबल को बढ़ाएगा।

4. राज्य सरकार के जो कर्मचारी सेवा निवृत उपरान्त कम्यूटेड पेंशन के रूप में बेसिक पेंशन का 33.33 (Government of India, Ministry of Personnel, P.G. & Pensions, Department of Pension & Pensioners’ Welfare, OFFICE MEMORADUM No. 42/15/2022-P&PW(D)/6 Date: 31 Oct, 2022 के आधार पर) उपलब्ध करवाया जावें।

मांग के पक्ष में ये तर्क एवं औचित्य :

  • केंद्र सरकार पहले से ही यह सुविधा प्रदान कर रही है, अतः राजस्थान सरकार द्वारा भी इसका अनुसरण किया जाना उचित होगा।
  • महँगाई और बढ़ती आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए यह वृद्धि सेवानिवृत्तों के जीवनस्तर को स्थिर रखने में मदद करेगी।
  • राज्य के वर्तमान वित्तीय संसाधनों में भी इसका कोई विषेष प्रभाव नहीं होगा क्यों कि सेवा निवृत कार्मिक द्वारा उक्त लाभ प्राप्त करने के बाद निर्धारित अवधि तक उसके मासिक पेंशन में कटौती किए जाने का प्रावधान है।